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1 जून से 31 तक जुलाई समुद्र में यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर पाबंदी

इस अवधि के दौरान कोई मछली पकड़ता है, तो महाराष्ट्र मरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट के अनुसार मछली की जब्ती की जाएगी और इसके साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।

1 जून से 31 तक जुलाई समुद्र में  यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर पाबंदी
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1 जून से 31 जुलाई 2019 के दौरान  राज्य के समुद्री बेल्ट में यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है।   मानसून में मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन के मौसम के कारण मछलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  मत्स्य आयुक्त कार्यालय द्वारा इस प्रतिंबध का ऐलान किया गया है।  हालांकी  पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं को इस प्रतिबंध से दूर रखा गया है यानी की उनपर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा।  

इस पाबंदी के दौरान बाजार में ताजी मछलियों की कमी हो सकती है। जून और जुलाई महिने में समुद्री जीवों के प्रजनन में बढ़ोत्तरी होती है।  इसके साथ ही बारिश के दौरान खराब मौसम और मछुआरों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।  यदि इस अवधि के दौरान कोई मछली पकड़ता है, तो महाराष्ट्र मरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट के अनुसार मछली की जब्ती की जाएगी और इसके साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।  


नुकसान की भरपाई नहीं

प्रतिबंध के दौरान एक यांत्रिक से अगर किसी भी तरह का कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए सरकार की ओर से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा।   मत्स्यपालन आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अगर मछली पकड़ने के दौरान ऐसी नौकाएं मिल जाती है तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना के तहत उन्हे कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा।  


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