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लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने पड़ोसी पर किया हमला, कुत्ते के मालिक को 4 महीने की जेल

कोर्ट ने सात साल बाद इस घटना पर फैसला सुनाया है

लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने पड़ोसी पर किया हमला, कुत्ते के मालिक को 4 महीने की जेल
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वर्ली में एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते द्वारा अपने पड़ोसी को काटने के मामले में एक व्यक्ति को चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।कोर्ट ने सात साल बाद इस घटना पर फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुहास भोसले ने 21 मई को सुनाया था और विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया।

1 फरवरी, 2018 की घटना

आरोपी ऋषभ पटेल (40) को धारा 324 और 289 (पशुओं के प्रति लापरवाही) के तहत दोषी ठहराया गया। उस पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की पीड़ा के लिए मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह राशि उसे कुछ राहत देगी। यह घटना 1 फरवरी, 2018 को हुई थी।

घटना के अनुसार, शिकायतकर्ता रामिक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और एक नौकर के साथ लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। पटेल अपने हस्की नस्ल के कुत्ते के साथ लिफ्ट में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।शाह ने पटेल से कुछ देर रुकने का अनुरोध किया क्योंकि उनका बेटा कुत्तों से डरता है। हालांकि, पटेल ने आदेश की अनदेखी की और लिफ्ट में घुसने के बाद कुत्ते ने शाह के बाएं हाथ पर काट लिया, पार्टी ने आरोप लगाया।

इसके बाद शाह ने वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट की सुनवाई में चार गवाहों की जांच की गई, जिसमें रमिक शाह भी शामिल थे।कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से आरोपी ने अपने कुत्ते को लिफ्ट में घसीटा, उससे पता चलता है कि उसे अपने पालतू जानवर पर कोई दया नहीं है।

आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके बेटे पर विचार किए बिना लिफ्ट में इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनी जगह का इस्तेमाल कुत्ते के लिए किया। इसलिए, उसे ज्यादा दया दिखाने का हकदार नहीं माना जा सकता, कोर्ट ने कहा। उसे चार महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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