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मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन पोर्टल पर किरायेदारों के जानकारी तुरंत देने की अपील की

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा

मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन पोर्टल पर किरायेदारों के जानकारी तुरंत देने की अपील की
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मुंबई पुलिस ( mumbai police) ने उन लोगो से अपील की है की जिन्होने मकान , परिसर या किसी और जगह को किसी व्यक्ति को किराए पर दिया है तो उस किराएदार ( tenant)  की जानकारी  www.mumbaipolice.gov.in पोर्टल पर तुरंत दर्ज कराए।  बृहन्मुंबई पुलिस कमिश्नरेट ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये अपील की है।  

अगर किराएदार विदेशी है, तो परिसर या मकान मालिक और विदेशी नागरिक को अपना नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट की जानकारी अर्थात पासपोर्ट संख्या, स्थान और जारी करने की तिथि, वैधता की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। इसके साथ ही  वीज़ा नंबर, श्रेणी, स्थान और जारी करने की तारीख, वैधता पंजीकरण का स्थान और शहर में रहने का कारण भी पुलिस को बताना होगा।  

यह आदेश दिनांकित 06 नवंबर, 2022 से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि के लिए 04 जनवरी, 2023 तक लागू रहेगा ।इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। पुलिस उपायुक्त, (अभियान) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बृहन्मुंबई ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया कि यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है क्योंकि सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

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