मुंबई पुलिस ने सोमवार को शहर के लिए नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए और 21 जून तक शहर में हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र के आसपास उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया।(Mumbai Police issues preventive orders for airport city surrounding airfield)
मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि रिपोर्ट मिली है कि मुंबई पुलिस आयुक्त के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में यह देखा गया है कि उड़ते हुए गुब्बारे, हाई राइजर पटाखे, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं, पतंग जैसे सामानों को संवेदनशील इलाके के अंदर और आसपास भेजा जाता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जुहू एयरोड्रम, नेवल एयर स्टेशन INS शिकरा के आसपास फ़्री फ़्लाइट ज़ोन में, लैंडिंग एयरक्राफ्ट की ओर विशेष रूप से लेज़र लाइट बीम को फ्लैश किया जाता है जिससे उक्त क्षेत्र में विमान का सुरक्षित संचालन खतरे में पड़ जाता है।
एक अधिकारी ने कहा, "यह एक नियमित निवारक आदेश है जो नियमित अंतराल पर मुंबई पुलिस द्वारा जारी किया जाता है।"
1)छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के आसपास फ्री फ्लाइट जोन में कोई भी व्यक्ति पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, गुब्बारे नहीं उड़ाएगा, हाई राइजर पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं को नहीं छोड़ेगा, पतंग नहीं उड़ाएगा और लेजर बीम शूट नहीं करेगा।
2) कोई भी व्यक्ति य जो किसी भी विमान के उतरने, उड़ान भरने और उड़ान संचालन में बाधा डालने के इरादे से इस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हुए देखता है, निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा।
3)पुलिस ने कहा कि यह आदेश 23/04/2023 के 00.01 बजे से 21/06/2023 के 24.00 बजे तक 60 दिनों (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए लागू रहेगा।
4)इसमें कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।