Advertisement

मुंबई - 27 जून तक जमावबंदी आदेश जारी

पुलिस के अनुसार ये एक नियमित गतिविधि है

मुंबई -  27 जून तक जमावबंदी आदेश जारी
SHARES

पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने बृहन्मुंबई सीमा में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत अधिकार के तहत बृहन्मुंबई सीमा में 27 जून 2023 तक जमावबंदी के आदेश जारी किया है। आपको बता दे की पुलिस के अनुसार ये एक नियमित गतिविधी है।  (Mumbai Prohibition order issued till June 27)

इस आदेश के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, जुलूस निकालना, लाउडस्पीकर बजाना, बैंड-बाजे बजाना, पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है। विवाह समारोह और विवाह रीति-रिवाजों से संबंधित अन्य समारोह, अंतिम संस्कार कार्यक्रम, कंपनियों, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों और संघों की कानूनी बैठकें, क्लबों में आयोजित कार्यक्रम, सामाजिक समारोह, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों के नियमित कामकाज के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रम को इस प्रतिबंधित आदेश से बाहर रखा गया है।  (Mumbai news) 

सिनेमाघरों, थिएटरों और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, अदालतों, सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, कारखानों, दुकानों और नियमित व्यापार और व्यावसायिक कारणों से अन्य प्रतिष्ठानों को भी इससे  बाहर रखा गया है। 

पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने आदेश के जरिये जानकारी दी है कि अगर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से सभा और मार्च करने की इजाजत दी है तो उन्हें भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

यह भी पढ़े-  मुंबई- म्हाडा हाउसिंग लॉटरी जमा करने की तारीख बढ़ाई जाएगी

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें