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मुंबई- आतंकी हमले में मारे गए कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी देगी राज्य सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने फैसले की घोषणा की

मुंबई- आतंकी हमले में मारे गए कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी देगी राज्य सरकार
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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है जो नक्सलियों, आतंकवादियों, लुटेरों के हमले में मारे गए हों या स्थायी रूप से विकलांग होकर सरकारी सेवा में अनुकंपा के आधार पर सेवा में आ गए हों।

राज्य में उन कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर शामिल करने की नीति है जिनकी सरकारी सेवा में काम करते समय मृत्यु हो गई थी।  सामान्य नीति यह है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी कैडर में प्रत्यक्ष सेवा कोटा में वार्षिक रिक्तियों का 20 प्रतिशत अनुकंपा के आधार पर भरा जाना चाहिए।  1 जनवरी 2020 से यह नीति राज्य सरकार की सेवा के अधिकारियों पर भी लागू कर दी गई है।

 सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में समय-समय पर आदेश जारी किये हैं।  अनुकंपा नियुक्ति की यह सामान्य नीति न केवल उच्च शिक्षा के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है, बल्कि अब गैर-कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी, निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय-लोनेरे, सीओईपी विश्वविद्यालय पर भी लागू होती है।  प्रौद्योगिकी विभाग, लक्ष्मीनारायण अभिनव विश्वविद्यालय, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, साथ ही सहायता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालयों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रुप ए से ग्रुप डी पदों के लिए एक अलग अनुकंपा नीति की घोषणा की गई है।

किसे फायदा?

नक्सलियों, आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों, लुटेरों के हमलों में मारे गए या स्थायी रूप से विकलांग हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियुक्तियाँ देने का निर्णय लिया गया है।  ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो स्थायी रूप से निलंबित हैं लेकिन स्वयं सेवा छोड़ने की लिखित अनुमति देते हैं, उनके उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा।

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