मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ट्विटर पर कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बिना मास्क के जुर्माना लगाना बंद कर दिया है। इसलिए, शुक्रवार, 1 अप्रैल से, सार्वजनिक स्थानों पर मुंबई में फेस मास्क नहीं पहनने के लिए नागरिकों को दंडित नहीं किया जाएगा।
बीएमसी ने विस्तार से बताया कि कैसे उसके क्लीन अप मार्शल शुक्रवार से फेस मास्क नहीं पहनने के लिए किसी पर 200 रुपये का जुर्माना नहीं लगाएंगे। मार्च 2020 में COVID-19 महामारी के बाद, BMC ने सार्वजनिक जगहो में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
इसके अलावा, BMC ने ट्विटर पर टिप्पणी की, "इस #BattleAgainstTheVirus ने 2 साल से अधिक समय तक हमसे बहुत कुछ लिया। फिर भी इस लड़ाई में सभी क्षेत्रों के लोग हमारे साथ शामिल हुए। कई लोगों के सामूहिक प्रयासों ने सक्षम बनाया है। हमें आज यह ट्वीट करना है - कल से सभी कोविड -19 प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे!"
This #BattleAgainstTheVirus that spanned for more than 2 years, took a lot from us.
— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 31, 2022
Yet people from all walks of life joined us in this battle.
The collective efforts of many have enabled us to tweet this today - all Covid-19 restrictions will be lifted starting tomorrow!
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी कोरोनावायरस(CORONAVIRUS) प्रतिबंधों को भी रद्द कर दिया, इस प्रकार, उन्होंने राज्य में COVID-19 प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम को वापस ले लिया।
इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कथित तौर पर कहा कि मास्क पहनना अब स्वैच्छिक है। हालांकि, जनता से आग्रह किया गया है कि वे भीड़-भाड़ या सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करें।
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ मॉल, थिएटर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करने के लिए अब पूरी तरह से टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
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