Advertisement

PMC बैंक के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ग्राहकों को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

PMC बैंक के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
SHARES

पीएमसी बैंक के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है।  सुप्रीम कोर्ट ने  ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने तुरंत राहत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ''हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।" पीएमसी मामले में विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करने पर राजी हुआ था।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लगभग 15 लाख लोगों के फसे हुए रुपयों पर अंतरिम सुरक्षात्मक उपायों के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी

4,355 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला

पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक पर लेनदेन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। खाताधारकों के लिये बैंक खाते से छह महीने में नकदी निकासी सीमा 40,000 रुपए तय कर दी गई है। इससे पहले यह राशि काफी कम रखी गई थी। इस बीच मुंबई की एक अदालत ने बैंक घोटाले में एचडीआईएल के अधिकारियों और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन को 23 अक्टूबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में ले लिया।

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें