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वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को RTPCR टेस्ट से मिलेगी छूट, महाराष्ट्र सरकार का फैसला

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छूट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान वाले हवाई यात्रियों पर भी लागू होगी।

वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को RTPCR टेस्ट से मिलेगी छूट, महाराष्ट्र सरकार का फैसला
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महाराष्ट्र (Maharashtra) से बाहर आने वाले प्रवासी मजदूरों (migrant workers) या अन्य के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राहत दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (sitaram kitne) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) की दोनों डोज लग चुकी है, और डोज लगे 15 दिन हो चुके हो, तो ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में आने पर उनका RT-PCR टेस्ट नहीं किया जायेगा, बशर्ते ऐसे व्यक्तियों के पास केंद्र सरकार के 'कोविन' पोर्टल (covin portal) से प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

कोविड -19 (covid19) पर जिन्हें टीके दोनों मिले हैं और टीकाकरण के बाद 15 दिन की अवधि को उलट दिया गया है, उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए RTPCR परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।  हालांकि, ऐसे व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के 'कोविन' पोर्टल से प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यह आदेश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने जारी किया था।

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छूट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान वाले हवाई यात्रियों पर भी लागू होगी।

यह निर्णय मुख्य सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में लिया गया है। 

हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि, छूट पाने वाले और छूट न पाने वाले लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्हें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना आदि से छूट नहीं दी गई है।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अन्य सभी नागरिकों के लिए RTPCR परीक्षण की वैधता 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है।

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