Advertisement

संपत्ति कर बकाया वालो को मुंबई नगर निगम का नोटिस, 21 दिनों में करें भुगतान

नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने अभय योजना की घोषणा व अवधि बढ़ाए जाने के बाद भी जवाब नहीं देने वाले बकायादारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.

संपत्ति कर बकाया  वालो को  मुंबई नगर निगम का नोटिस, 21 दिनों में करें भुगतान
SHARES

नवी मुंबई नगर निगम (Navi Mumbai) के संपत्ति कर विभाग((Property tax)  ने संपत्ति की जब्ती के लिए 26 बकाया राशि वालों को नोटिस जारी किया है।   इन बकायादारों ने 5 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया है।  यदि नोटिस तामील होने के 21 दिनों के भीतर राशि एकत्र नहीं की जाती है, तो उनकी संपत्ति नीलामी में बेची जाएगी।

नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने अभय योजना की घोषणा व अवधि बढ़ाए जाने के बाद भी जवाब नहीं देने वाले बकायादारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.  आयुक्त ने कहा है कि एनएमसी की ओर से अभय योजना की घोषणा करने और बकाया पर राहत देने के बाद भी बकाया संपत्ति कर भुगतान में लापरवाही करने पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

कई संपत्ति के मुकदमे दायर किए गए हैं और वर्षों से लंबित हैं।  यह संपत्ति कर वसूली को भी प्रभावित करता है।  इसलिए, इन मामलों में से प्रत्येक की नियमित रूप से समीक्षा करना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।  इसके लिए आयुक्त ने संपत्ति कर विभाग के लिए एक अलग कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया है।

अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है।  कोविड सुविधा की स्थापना की लागत को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी कोविड की प्रभावी अवधि के दौरान कोविड निवारक उपायों के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, संपत्ति कर का अधिकतम संग्रहण 31 जुलाई तक किया जाना चाहिए।  आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राशि के बकाया की वसूली के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने बड़े बकाया से लेकर कम बकाया तक की सूची अवरोही क्रम में तैयार कर बड़ी राशि के बकाया को प्राथमिकता देकर उन्हें कानूनी नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़े- टैक्स ना चुकानेवाले जिमखाना के खिलाफ होगी कार्रवाई

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें