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अविवाहित कर्मचारियों की मौत पर माता-पिता को पेंशन लाभ


अविवाहित कर्मचारियों की मौत पर माता-पिता को पेंशन लाभ
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मुंबई - महापालिका के अविवाहित कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनके माता-पिता को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। महापालिका ने राज्य सरकार के परिपत्रकानुसार इसके प्रवर्तन को मान्य किया है।

अभी महापालिका कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद पेंशन का लाभ उसकी पत्नी, नाबालिग बच्चों को दिया जाता है, लेकिन अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु का लाभ उनपर निर्भर माता-पिता को नहीं मिलता है। इस बारे में राज्य सरकार ने 22 जनवरी 2015 को परिपत्रक जारी कर मृतक पर निर्भर माता-पिता को इसका लाभ देने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार के परिपत्रकानुसार महापालिका की तरफ से इसपर अमलबाजी नहीं की जा रही थी। कांग्रेस के तत्कालीन नगरसेवक राम आशिष गुप्ता ने 12 जुलाई 2016 में सूचना द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर महापालिका से अविवाहित अधिकारी और कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उनपर निर्भर माता-पिता को पेंशन का लाभ देने की मांग की थी।

महापालिका (पेंशन) नियमावली (1953) में नियम 88(4) के अनुसार पुरुष कर्मचारी की मौत के बाद 'पत्नी', स्त्री कर्मचारी की मौत के बाद उसपर निर्भर 'पति', नाबालिग बच्चे, अविवाहित लड़की शामिल हैं। अब इसमें माता-पिता को भी शामिल कर लिया गया है। इस बात की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के उपयुक्त सुधीर नाईक ने दी है।

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