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विश्वविद्यालयों को चुनाव की मंजूरी


विश्वविद्यालयों को चुनाव की मंजूरी
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मुंबई - गुरुवार को विधानसभा में सार्वजनिक विश्वविद्यालय कानून को मंजूर किया गया। विद्यार्थी केंद्रित कानून के नाम से इस कानून को जाना जाएगा। 1994 में विद्यार्थी परिषद के चुनाव को बैन कर दिया गया था। अगले शैक्षणिक सत्र में यह यह चुनाव शुरु होगा। इस कानून से अब नई यूनिवर्सिटी में विविध समितियों पर विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सिनेट में विद्यार्थी परिषद के सचिव व अध्यक्ष समेत विद्यार्थी विकास मंडल और क्रीडा-शैक्षणिक विकास मंडल विद्यार्थी परिषद के सचिव और अध्यक्ष रहेंगे। चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त जेएम लिंगदोह ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के चुनाव के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर 2006 में सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में विद्यार्थी चुनाव की अनुमति की सिफारिश की गई थी।

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