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बीएमसी ने मुंबई में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 7,500 से अधिक अवैध पोस्टर हटाये

पिछले साल लगभग 600 पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं और अवैध होर्डिंग से संबंधित 31 प्राथमिकी दर्ज की गईं। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की जानकारी बताती है कि कुल 7,553 अवैध बैनर और पोस्टर हटाए गए।

बीएमसी ने मुंबई में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 7,500 से अधिक अवैध पोस्टर हटाये
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इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शहर भर में 7,500 से अधिक अवैध होर्डिंग हटा दिए हैं।

नागरिक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष लगभग 600 पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं और अवैध होर्डिंग से संबंधित 31 प्राथमिकी दर्ज की गईं।  1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की जानकारी बताती है कि पेड़ों, बिजली के खंभों आदि पर लगाए गए कुल 7,553 अवैध बैनर और पोस्टर हटा दिए गए थे।

नागरिक प्राधिकरण के कानून विभाग ने मुंबई नगर निगम अधिनियम (BMC), 2008 के उल्लंघन के लिए 115 मामले दर्ज किए हैं। अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नागरिक निकाय बैनर और पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं देता है। 

रिपोर्ट के आधार पर बीएमसी का कहना है कि उल्लंघन के खिलाफ 598 पुलिस शिकायतें दर्ज की गई हैं, 31 मामलों में अवैध पोस्टर और बैनर लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिवसेना के पार्षद अमेय घोले ने अवैध रूप से पेड़ों पर लगाए गए अवैध पोस्टर और बैनर के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद उक्त जानकारी प्राप्त की।  मंगलवार को बीएमसी के उद्यान विभाग ने जवाब दिया कि वे नियमित रूप से पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश बैनर और पोस्टर जन्मदिन या राजनीतिक शुभकामनाएं हैं। अधिकारियों ने उन पुलिस शिकायतों को भी विस्तार से बताया जो संपत्ति के विरूपण अधिनियम, 1995 के तहत दर्ज की जाती हैं, जिसके माध्यम से अपराधी को 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन महीने की कैद या दोनों हो सकती है।  वहीं एमएमसी एक्ट के तहत अवैध बैनर लगाने पर कानून तोड़ने वाले पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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