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पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ाई गई


पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ाई गई
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केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी गई है। आधार कार्ड को अब पैन कार्ड से 30 जून तक लिंक कराया जा सकता है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है।(PAN-Aadhaar linking deadline extended till June 30, 2023) 

हालांकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराया है, वे 1000 रुपये देकर इसे लिंक करा सकेंगे।

पैन कार्ड आर्थिक काम के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है, इसके बिना कई काम नहीं हो सकते। खासतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न और पेमेंट से जुड़ा कोई भी काम बिना पैन कार्ड के नहीं किया जा सकता है। ई-फाइलिंग सुविधा Incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें आप लिंक आधार ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

 इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना 10 अंकों का पैन नंबर डालना होगा।

 उसके बाद 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और फिर आधार कार्ड पर नाम दर्ज करें।

 उपरोक्त सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद नीचे दिया गया सत्यापन कोड दर्ज करें और 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।

 इसके बाद आपका आधार कार्ड तुरंत पैन से लिंक हो जाएगा।

 आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा।

 आपको वह पासवर्ड डालना है और आगे की प्रक्रिया करनी है।

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