Advertisement

परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई

परमबीर सिंह ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता के समक्ष सुनवाई हुई।

परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई
SHARES

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir singh) ने गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil deshmukh)  और उनके आचरण के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है।  हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके अनुसार, परमबीर सिंह ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता के समक्ष सुनवाई हुई।

इस समय याचिका की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह जनहित याचिका कैसे है?  यह सवाल उच्च न्यायालय ने पूछा था।  परमबीर के वकीलों ने इस जनहित याचिका को कैसे दायर किया?  उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान वह यह साबित करेंगे।  उच्च न्यायालय ने बुधवार को याचिका पर आपातकालीन सुनवाई करने का फैसला किया।


हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में, परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने पुलिस नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए पैसे की मांग की, और उन्होंने अक्सर जांच में हस्तक्षेप किया।  इसके लिए उन्होंने राज्य खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला, निलंबित अधिकारियों सचिन वेज और संजय पाटिल को दिए गए लक्ष्य को प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने और दादरा-नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या मामले की रिपोर्ट दी है।  इसके अलावा, राज्य के गृह मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की आवश्यकता है, परमबीर ने कहा।

यह भी पढ़े- राहत! पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरे दिन भी कमी

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें