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मंत्रालय के कर्मचारियों को रियायतें


मंत्रालय के कर्मचारियों को रियायतें
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मंत्रालय (Mantralay) और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को महीने में दो बार अधिकतम डेढ़ घंटे देरी से आने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, रेलवे सेवा में व्यवधान या कर्मचारी के हाथों में नहीं होने के कारण कार्यालय में आने में देरी के कारण, कर्मचारी की छुट्टी नहीं काटी जाएगी, लेकिन विभाग प्रमुख को कारणों की पुष्टि करनी चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे ने इस संबंध में एक निर्णय जारी किया है।  मंत्रालय और फील्ड कार्यालयों के लिए कार्यालय समय सुबह 9.45 बजे से शाम 6.15 बजे तक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सुबह 9.30 से शाम 6.30 बजे तक है।


तदनुसार, सुबह में अधिकतम डेढ़ घंटे की देरी महीने में दो बार दी जाएगी।  कभी-कभार छुट्टी मिलने पर तीसरी देरी के लिए कटौती की जाएगी।  यदि शेष राशि नहीं है तो अर्जित अवकाश काट लिया जाएगा।  मंत्रालय के कर्मचारियों के कार्यालय समय में एक घंटे का लचीलापन अवधि होती है।  तदनुसार, सुबह देर से आने की स्थिति में, शाम को देर से रुककर अवधि को भरा जा सकता है।

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