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मीरा भायंदर में सम-विषम तारीखों पर दुकानों को खोलने की मिली अनुमति

अब केवल अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। परिणामस्वरूप, शहरों में दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सम-विषम आधार पर खुली रहेंगी।

मीरा भायंदर में सम-विषम तारीखों पर दुकानों को खोलने की मिली अनुमति
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कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए मीरा भायंदर में लॉकडाउन लागू किया गया है।  हालांकि, इस लॉकडाउन को लेकर राजनीतिक नेताओं और व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसलिए मीरा भायंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लॉकडाउन में जारी प्रतिबंधों में ढील देेनेे का निर्णय लिया है।


MBMC कमिश्नर विजय राठौड़ द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार MBMC ने दुकानों को अब सम और विषम तारीखों में खोलने की अनुमति दी गई है।  हालांकि, अत्यधिक संक्रमित विभागों को इस नियम से बाहर रखा गया है यानी वहां दूकानें बंद ही रहेंगी। अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों में दुकानों के अलावा, अन्य क्षेत्रों की दुकानों को सम-विषम तरीके से खोलने की अनुमति दी गई है। इस नियम से नागरिकों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी।


MBMC में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक तालाबंदी की घोषणा की गई है, हालांकि, कोरोना को देखते हुए MBMC कमिश्नर ने 18 जुलाई तक तालाबंदी फिर से बढ़ा दी थी। जिसके परिणामस्वरूप, नागरिक और व्यापारी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।  नागरिकों की नाराजगी को देखते हुए राजनीतिक नेताओं ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे विवाद और भी बढ़ गया था।


नतीजतन, MBMC ने लॉकडाउन में ढील देते हुए अब यह नियम लागू किया है। अब केवल अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। परिणामस्वरूप, शहरों में दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सम-विषम आधार पर खुली रहेंगी।


इन इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी:

भाइंदर ईस्ट: सरस्वती नगर, साईंबाबा नगर बीपी रोड, खारी गाँव, आरएनपी पार्क, सेना नगर, शिरडी नगर

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