शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। बीएमसी ने शराब की दुकानों को अब रात 11:30 बजे तक खुले रखने की अनुमति दे दी है, पहले रात 10 बजे तक ही यह समय सीमा निर्धारित की गयी थी। जबकि शराब परोसने वालों परमिट रूम, हुक्का पार्लर और डिस्को थेक्स को रात डेढ़ बजे तक खुले रखने की मंजूरी दी गयी है।
महाराष्ट्र शासन की अधिसूचना के अनुसार गुमास्ता दुकाने व आस्थाापना (Shops & Establishment) अधिनियम 1948 को रद्द कर दिया गया है, उसकी जगह अब इस नए नियम महाराष्ट्रा दुकान व आस्थापना (नौकरी और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 2017 को लागू किया गया है।
इस नए अधिनियम के अनुसार जिन दुकानों में कर्मचारियों की संख्या 1 से 9 होगी उनके लिए पंजीकरण, नवीनीकरण, परिवर्तन इत्यादि के बारे में अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे जबकि जिन दुकानों में कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक होगी वे यह सारी सेवा ऑनलाइन करा सकेंगे।
बीयर बार, परमिट रूम, डिस्कों थेक्स सुबह 11 बजे से लेकर रात डेढ़ बजे तक खुले रहेंगे और वाइन शॉप्स रात 11:30 बजे तक चल सकेंगे। यही नहीं सिनेमा गृह रात 1 बजे तक ही खुले रह सकेंगे यानि इनका अंतिम शो रात 1 बजे के बाद नहीं दिखा सकेंगे।