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26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका !


26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका !
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मुंबई हाईकोर्ट में 13 साल की एक लड़की ने अपने 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने की इजाजत मांगने के लिए एक याचिका दायर की है। दरअसल इस याचिका में लड़की के पिता का कहना है की लड़की एक शिशु को जन्म देने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है।

नवोदय टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक लड़की के पिता ने इस आधार पर उसके गर्भपात की इजाजत मांगी है कि वह एक शिशु को जन्म देने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और इसलिए उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट से बचाया जाए, जिसका गर्भावस्था के दौरान उसे सामना करना पड़ सकता है।


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बलात्कार पिड़िता है लड़की
दरअसल १३ साल की लड़की बलात्कार पिड़िता है। लड़की से उसके रिश्ते के भाई ने बार - बार बलात्कार किया। सात नवंबर को लड़की के गर्भवती होने की बात सामने आई । था जो उसके ही घर में रहा करता था। लड़की के गर्भवती होने की बात सात नवंबर को सामने आई जब उसने पेट दर्द होने की शिकायत की और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसके बाद 17 नवंबर को पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की।


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केईएम हॉस्पिटल के डॉक्टरों को दी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक पीठ ने केईएम अस्पताल के डॉक्टरों को इस बाबत एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, ताकि यह पता चल सके कि अभी गर्भपात करना सुरक्षित होगा या नहीं।

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