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मुंबई में मकान किराए पर लेनेवालो के लिए पुलिस ने जारी किया आदेश

पुलिस का ये आदेश ना मानने पर होगी कार्रवाई

मुंबई में मकान किराए पर लेनेवालो के लिए पुलिस ने जारी किया आदेश
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मुंबई में भाड़े पर रहनेवालो के लिए मुंबई पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है।  मकान मालिक को अपने भाड़ोत्री की हर जानकारी  पुलिस को जमा करनी होगी।  इसके साथ ही भाड़े पर रहनेवालो के  दस्तावेज भी जमा करने होंगे। (Mumbai police on Wednesday issued an order asking people to provide relevant documents to them when they are renting out or sub letting properties) 

ये आदेश बुधवार (8 मार्च) से अगले 60 दिनों तक लागू रहेंगे। इस बीच, उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश का मकसद  असामाजिक तत्वों को रिहायशी इलाकों में छिपने से रोकना है। 

आदेश में कहा गया है, "संभावना है कि असामाजिक तत्व रिहायशी इलाकों में दुबके रह सकते हैं और इससे आम जनता की जान को खतरा हो सकता है, सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो सकता है।" (Mumbai police tenant verification ) 

हर घर के मालिक को अब संपत्तियों के लेन-देन में अपने किराये के लेन-देन में पारदर्शिता रखनी होगी। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देते समय सभी जानकारियां और दस्तावेज देने होंगे। 

आदेश में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने आवास किराए पर लिया है या वह विदेशी है, उसे शहर में रहने के कारण सहित सभी विवरण उपलब्ध कराने होंगे।

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