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बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरुरी नहीं

दो राज्यों की बार काउंसिल ने 15 सितंबर को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पुलिस सत्यापन से दूर रहने का फैसला किया गया।

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरुरी नहीं
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बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा ने फैसला किया है की अधिवक्ता( वकिलके रूप में नामांकन के लिए पुलिस सत्यापन अब आवश्यक नहीं होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के स्थान पर, एक आपराधिक मामला, यदि कोई हो, के बारे में एक हलफनामा पर्याप्त होगा जब एक लॉ स्नातक राज्य बार काउंसिल के साथ खुद को या खुद को पंजीकृत करता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के सदस्य पारिजात पांडे को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद  पुलिस सत्यापन की आवश्यकता को हटा दिया गया ।पांडे ने मंगलवार को पीटीआई को बताया कि दो राज्यों की बार काउंसिल ने 15 सितंबर को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पुलिस सत्यापन से दूर रहने का फैसला किया गया।


एलएलबी की डीग्री जरुरी

बता दे की बार काउंसिल का सदस्य होने के लिए आपके पास ततव की डीग्री होना जरुरी है।  बार काउंसिल द्वारा आयोजित होनेवाले परिक्षा को देने के बाद बार काउंसिल का सदस्या बना जा सकता है। 

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