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53 साल पर भी वीआरएस का लाभ उठा सकते है निजी सहायता प्राप्त शिक्षक

इस संबंध में बुधवार को महासभा में महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

53 साल पर भी वीआरएस का लाभ उठा सकते है निजी सहायता प्राप्त शिक्षक
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बीएमसी के निजी-सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के हकदार होंगे।इस संबंध में बुधवार को  महासभा में महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।  बीएमसी में महाडेश्वर के कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस पर, महापौर ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वीआरएस सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, महाडेश्वर ने कहा, “यह निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय था। अधिकांश समय, कुछ व्यक्तिगत या पारिवारिक मुद्दों के कारण, शिक्षक या अन्य स्टाफ सदस्य वीआरएस लेना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं कर सकते कि 30 साल की सेवा पूरी करना उनके लिए अनिवार्य था या उन्हें आवेदन करने से पहले 53 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए इसके लिए।"

कार्यकाल को घटाकर 20 साल कर दिया 

अभी के लिए, इस कार्यकाल को घटाकर 20 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पहले के शिक्षक या कर्मचारी सदस्य लाभ और सुविधाओं के हकदार नहीं थे यदि वे उक्त आयु या सेवा में निर्धारित वर्षों की संख्या को पूरा करने से पहले वीआरएस लेते थे।

हालांकि, इस प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ, वे 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस का विकल्प चुन सकते हैं और लाभ और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

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