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मुंबई में 4 दिसंबर तक प्रतिबंधित आदेश जारी

मुंबई पुलिस हर महिने निकालती है ऐसे सामान्य आदेश

मुंबई में 4 दिसंबर तक प्रतिबंधित आदेश जारी
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पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने बृहन्मुंबई क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra police)  अधिनियम, 1951 के तहत अधिकार के तहत बृहन्मुंबई क्षेत्र में 4 दिसंबर, 2023 तक जमावबंदी आदेश जारी किया है। (Prohibition order issued till December 4 in Brihanmumbai area)

आदेश में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर, संगीत वाद्ययंत्र, संगीत बैंड और जुलूस में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार कार्यक्रम, कंपनियों, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों और संघों की कानूनी बैठकें, क्लबों में आयोजित कार्यक्रम, सामाजिक समारोह, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की बैठकों को इस प्रतिबंध आदेश से बाहर रखा गया है। (Mumbai police news) 

सिनेमा हॉल, थिएटर और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान, अदालतें, सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कंपनियां, कारखाने, दुकानें और नियमित व्यापार और व्यावसायिक कारणों से अन्य प्रतिष्ठानों को बाहर रखा गया है।  (Mumbai news) 

साथ ही पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने जानकारी दी है कि अगर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से सभा और मार्च करने की अनुमति दी है तो उसे भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। 

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