Advertisement

500 फीट तक के घरों के लिए संपत्ति कर में छूट का फैसला 1 जनवरी 2022 से होगा लागू

बुधवार को इस मामले में महाराष्ट्र कैबिनेट में एक अहम फैसला किया गया

500 फीट तक के घरों के लिए संपत्ति कर में छूट का फैसला 1 जनवरी 2022 से होगा लागू
SHARES

कैबिनेट ने  बीएमसी(BMC) की सीमा के भीतर 500 वर्ग फुट या उससे कम क्षेत्रफल वाले मकानों पर संपत्ति कर माफ (Mumbai property tax) करने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 जनवरी 2022 को टेलीविजन सिस्टम के जरिए बैठक बुलाई थी।  इस बैठक में मुंबई नगर निगम की मांग के अनुसार 46.45 वर्गमीटर (500 वर्ग फीट) 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्तियां शामिल है।

कैबिनेट की मंजूरी के मुताबिक इस फैसले को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।  इस निर्णय के परिणामस्वरूप, मुंबई नगर निगम क्षेत्र में 16.14 लाख आवासीय संपत्तियों को इस संपूर्ण कर राहत का लाभ मिलेगा।  इस रियायत से बीएमसी के कुल राजस्व में लगभग 417 करोड़ और राज्य सरकार के राजस्व में लगभग 45 करोड़ की कमी आएगी और कुल राजस्व में 462 करोड़ की कमी आएगी।

यह भी पढ़ेचौका देने वाले आंकड़े- महाराष्ट्र में 98 लाख लोगो ने अब तक नही ली कोरोना वायरस की वैक्सीन

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें