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रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरो से इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को रीकैलिब्रेट करने की अपील

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी लाइसेंस धारकों से 30 नवंबर, 2022 तक वाहन के इलेक्ट्रॉनिक ओडोमीटर को फिर से जांचने की अपील की है।

रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरो  से  इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को रीकैलिब्रेट करने की अपील
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यात्रियों से सही ढंग से किराया वसूल करने के लिए ऑटो रिक्शा ( rickshaw)  और टैक्सियों ( taxi) में लगे इलेक्ट्रॉनिक किराया मीटरों को नए किराए के अनुसार ठीक किया जाना चाहिए और इस संबंधित कार्यालय के माध्यम से पुनर्गणना की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) के कार्यालय में पंजीकृत ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सी लाइसेंस धारकों के लिए रीकैलिब्रेटेड मीटरों के परीक्षण के लिए एक प्रणाली लागू की है।  

क्या है नया किराया  

हाल ही में मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई। ऑटो रिक्शा और टैक्सी मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसमें पहले 1.5 किमी के लिए ऑटो रिक्शा का रेट 21 रुपये था। अब बढ़ी हुई दर 23 रुपये तय की गई है। उससे आगे हर किलोमीटर के लिए जो पहले 14.20 पैसे था, अब उसे बढ़ाकर 15.33 पैसे कर दिया गया है। पहले 1.5 किमी के लिए टैक्सी के लिए यह 25 रुपये था। अब इसे 28 रुपये कर दिया गया है।

इससे आगे हर किमी के लिए 16.93 पैसे पहले देने पड़ते थे लेकिन अब इसे 18.66 पैसे कर दिया गया है।  कूल कैब (ac cool cab) के लिए पहले 1.5 किमी के लिए पिछली दर 33 पैसे थी, अब यह है 40 रुपये और उससे आगे हर किलोमीटर के लिए पहले की दर 22.26 पैसे थी, इसे संशोधित कर 26.71 पैसे कर दिया गया है। यह किराया वृद्धि 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है।

अक्टूबर 2022 के अंत तक, कुल ऑटो रिक्शा में से केवल 11 प्रतिशत ने अपने वाहनों को परीक्षण के लिए जमा करके मीटर परीक्षण पास किया है। साथ ही अक्टूबर 2022 के अंत तक कुल काली-पीली टैक्सियों में से केवल 4 प्रतिशत ने ही वाहन को परीक्षण के लिए पेश कर मीटर टेस्ट पास किया है। 

प्राधिकरण द्वारा समय सीमा 30 नवंबर, 2022  तक बढ़ाा गया है।  हालांकी इलके बाद भी जिन रिक्शा और टैक्सी चालको ने अपना मीटर सही नही करवाया उनके उपर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस को न्यूनतम 7 दिनों, अधिकतम 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा या अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिदिन 50 रुपये और अधिकतम 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस कार्रवाई से बचने के लिए, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) के साथ पंजीकृत सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी लाइसेंसधारियों को 30 नवंबर, 2022 से पहले बढ़े हुए किराए के अनुसार अपने इलेक्ट्रॉनिक किराया मीटरों को फिर से जांचना चाहिए।

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