महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (STATE ELECTIONS COMMISION) ने सोमवार 23 मई को राज्य के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और 13 अन्य नगर निगमों में सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने का कार्यक्रम जारी किया।
चुनाव आयोग के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की 31 मई को ओबीसी कोटे के बिना आरक्षण लॉटरी आयोजित की जानी चाहिए।
चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार 31 मई को महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की सीटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। हालांकि, ओबीसी आरक्षण के लिए लॉटरी आयोजित नहीं की जाएगी क्योंकि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है और इसी दौरान चुनाव आयोग की ओर से इस तरह का आदेश जारी किया गया है। एक अलग आदेश में, एसईसी ने नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, अमरावती, अकोला और नागपुर सहित 13 अन्य नगर निगमों के लिए एक समान समय सारिणी का प्रस्ताव दिया है। .
क्या है तारीख
BMC 27 मई को स्थानीय समाचार पत्रों, वेबसाइटों और नोटिस बोर्ड पर नोटिस जारी करेगी
इन आरक्षित और सामान्य सीटों के लिए 31 मई को लॉटरी निकाली जाएगी
इसके बाद वार्ड के अनुसार आरक्षण का मसौदा 1 जून को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि बीएमसी 1 से 6 जून तक वार्डवार आरक्षण तय करने पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगी।
बाद में अंतिम वार्ड आरक्षण सूची 13 जून को गजट में प्रकाशित की जाएगी।
यह भी पढ़े- कसाब से उद्धव ठाकरे के बिजनेस पार्टनर के रिश्ते, किरीट सोमैया का आरोप