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दुकानदारों को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी की बोतल बेचना पड़ सकता है भारी


दुकानदारों को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी की बोतल बेचना पड़ सकता है भारी
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अब अगर कोई दुकानदार तय MRP से अधिक 1 लीटर या उससे अधिक पानी की बोतल को कीमत पर बेचता है तो उसे यह भारी पड़ सकता है। दुकानदार को जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गयी। सुप्रीम कोर्ट MRP से अधिक रेट वसूलने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। गौरतलब है कि इसके पहले साल 2015 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तय कीमत से अधिक पैसे वसूल रहे विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार को सही ठहराया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ होटल एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की गयी थी।

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पानी की बोतलों को तय कीमत से अधिक कीमत पर बेचने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रेस्टोरेंट, होटल, मल्टीप्लेक्स सहित अन्य खुदरा दुकानों पर अगर को दुकानदार पानी की बोतलों को तय रेट से अधिक यानी MRP से अधिक रेट ग्राहकों से वसूलता है तो उसे पर कार्रवाई की जायेगी।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि सामानों पर छपी कीमत से अधिक पैसा वसूल करना उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। इससे टैक्स चोरी को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि ज्यादा पैसे वसूलने के कारण सरकार को भी सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में नुकसान उठाना पड़ता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अपराध माना जाता है।

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क्या है कानून

लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम की धारा 36 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्री-पैक्ड सामन को तय कीमत से अधिक बेचते हुए पाया जाता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। पहली बार में उस पर 25,000 रुपए का तो दूसरी बार दुगुनी यानी 50,000 रूपये जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। अगर कोई शख्स बार बार यह करते पाया जाता है तो उसे 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर जेल की सजा का प्रावधान या दोनों हो कते हैं।

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