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SRA के फ्लैट को अब पांच साल बाद बेच सकते है

SRA की मंजूरी के बाद मकान तोड़े जाने से लेकर पांच साल तक के बाद SRA के फ्लैट को बेचा जा सकता है

SRA के फ्लैट को अब पांच साल बाद बेच सकते है
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महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ( JITENDRA AWAHAD ) ने कहा है कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ( SRA) द्वारा पुनर्विकास के लिए ध्वस्त किए जाने के पांच साल बाद लोग अपनी झोपड़ियों को बेच सकते हैं । सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगो को  पहले की तरह इमारतों के निर्माण के बाद 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आव्हाड ने कहा कि लोग एसआरए की अनुमति से अपना घर बेच सकते हैं और इमारत के निर्माण के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते। लोग इमारत के पूरा होने के 10 साल बाद ही अपना मकान बेच सकते थे, अब वे घर टुटने के बाद पांच साल के भीतर ऐसा कर सकते हैं। हालांकी एसा करने के लिए SRA की इजाजत जरुरी होगी।  

मंत्री ने कहा कि उनकी अध्यक्षता वाली एक समिति ने निर्णय लिया था, जिसे राकांपा प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल गई है। आव्हाड ने कहा कि आवास विभाग ने यह भी फैसला किया है कि 300 वर्ग फुट के मकानों की कीमत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और 2000-11 के बीच झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये होगी।

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