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SRA के घरो को अब 5 साल मे ही बेच सकते है

10 साल का नियम खत्म

SRA के घरो को अब 5 साल मे ही बेच सकते है
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स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के तहत पुनर्वासित मकान अब पांच साल के बाद बेचे जाएंगे। पहले राज्य स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के तहत पुनर्वासित होने वाले मकानों को 10 साल बाद बेचने का नियम था। इस नियम को बदलकर 5 साल कर दिया गया है। 

आवास मंत्री अतुल सावे ने बताया कि महाराष्ट्र स्लम (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 आज विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हो गया है। एसआरए में मकान बेचने की अवधि कम करने की मांग लगातार मुंबई के जन प्रतिनिधियों और कई संगठनों द्वारा की जा रही थी। राज्य सरकार ने आज इस पर फैसला लिया है।

राज्य मंत्री अतुल सावे ने कहा, 19 दिसंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एसआरए में मकान बिक्री की अवधि 5 वर्ष करने का सकारात्मक निर्णय लिया गया> आज ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया।

इससे राज्य और मुख्य रूप से मुंबई के करीब 2.50 लाख फ्लैट धारकों को काफी फायदा होगा. भविष्य में फ्लैट धारकों का आधार नंबर संलग्न किया जाएगा।

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