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एनिमी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी

एनिमी प्रॉपर्टी के पहले रजिस्ट्रेशन के समय उसकी खरीद और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ

एनिमी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी
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राज्य कैबिनेट की हुई मीटिंग में पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान एनिमी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने को मंज़ूरी दे दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।(Stamp duty will be waived on the purchase and sale of enemy property)

कस्टोडियन ऑफ़ एनिमी प्रॉपर्टी को बेच सकता है

एनिमी प्रॉपर्टीज़ को केंद्र सरकार के होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में कस्टोडियन ऑफ़ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ़ इंडिया (CEPI) द्वारा सुरक्षित, मैनेज और बेचा जाता है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 1968 के अनुसार, कस्टोडियन ऑफ़ एनिमी प्रॉपर्टी को बेच सकता है।

राज्य में कुल 428 एनिमी प्रॉपर्टीज़

राज्य में कुल 428 एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं। वे इस तरह हैं - छत्रपति संभाजी नगर-2, जालना-2, मुंबई-62, मुंबई सबअर्बन-177, नागपुर-6, पालघर-77, पुणे-4, रत्नागिरी-11, सिंधुदुर्ग-1, थाने-86।ये उन नागरिकों की प्रॉपर्टीज़ हैं जो युद्ध के दौरान भारत छोड़कर दुश्मन देशों में चले गए थे। SEPI ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए नीलामी करती है। लेकिन, इन नीलामियों को बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है।

एनिमी प्रॉपर्टी के पहले रजिस्ट्रेशन के समय उसकी खरीद और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ

SEPI के ज़रिए सेल सर्टिफिकेट जारी करने के बाद प्रॉपर्टी के पहले रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प ड्यूटी माफ करने से एनिमी प्रॉपर्टी खरीदने का खर्च कम होगा और खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, SEPI की तरफ़ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसी प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का एक प्रपोज़ल दिया गया था। इसलिए, आज हुई कैबिनेट मीटिंग में एनिमी प्रॉपर्टी के पहले रजिस्ट्रेशन के समय उसकी खरीद और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने को मंज़ूरी दे दी गई।

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