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देशी दारू रखने के नियमों में बदलाव


देशी दारू रखने के नियमों में बदलाव
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मुंबई - राज्य सरकार ने देशी दारू रखने के लिए उसकी लिमिट निश्चित की है। राज्य सरकार ने हर महीने देशी दारू के लिए सिर्फ 2 यूनिट की अनुमति दी है। राज्य में दारूबंदी नियम लागू होने पर व्यक्तिगत दारू पीने के लिए अनुमति पत्र आवाश्यक है। इसके लिए साल में 100 रुपए और आजीवन के लिए 1000 रुपए लिए जाते हैं। राज्य सरकार देशी दारू पीने, रखने के नियमों में बदलाव किया है। पहले प्रति महीना 12 यूनिट लिमिट थी पर अब 2 यूनिट हो गई है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इस संबंध पर पत्र लिखा था। यह जानकारी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है।

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