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पटाखा फोड़ने में किया कानून का उल्लंघन तो होगी 8 दिन की जेल, मुंबई पुलिस ने जारी किया सर्कुलर


पटाखा फोड़ने में किया कानून का उल्लंघन तो होगी 8 दिन की जेल, मुंबई पुलिस ने जारी किया सर्कुलर
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मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के उसे आदेश को लेकर काफी सतर्क हो गयी जिसके मुताबिक़ पटाखे केवल मात्र दो घंटे रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही फोड़ सकते हैं। अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

होगी 8 दिन की जेल 

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र गृह विभाग ने जीआर जारी करते हुए मात्र दो घंटे ही, रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का निर्देश जारी किया है। जीआर के मुताबिक अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 8 दिन की जेल के साथ साथ जुर्माना देना पड़ सकता है।


पटाखा विक्रेताओं पर भी नजर

गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता ने मुंबई लाइव से बाते करते हुए कहा कि गृह विभाग की तरफ से सभी पुलिस स्टेशनों में इस बारे में कड़ाई से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया गया है। साथ ही पटाखा विक्रेताओं पर भी नजर रखने को कहा गया है।

आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर मांग की गयी थी कि पटाखों के बनाने, बेचने और फोड़ने पर रोक लगे। इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिवाली के मौके पर मात्र 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने का आदेश दिया।

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर नहीं लगाई रोक, लेकिन रखी कई शर्तें

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