पटाखा बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है लेकिन उन्हे इस्तेमाल करने के लिए कई तरह की शर्ते लगा दी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सिर्फ लाइसेंसधारक ही पटाखे बेच सकेंगे और कम एमिशन वाले पटाखे ही बेचे जाने की इजाज़त होगी।
दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही ऐसा किया जाना अदालत की अवमानना माना जाएगा। पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर लागू होंगे। दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे।
इसके साथ ही क्रिसमस तथा नए साल के मौके पर पटाखे चलाने का समय रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक ही रहेगा।
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