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राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्लास्टिक और थर्माकॉल पर पाबंदी

राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते प्लास्टिक और थर्माकॉल के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्लास्टिक और थर्माकॉल पर पाबंदी
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राज्य सरकार ने गुढ़ी पाढ़वा के अगले दिन से ही राज्य में प्लास्टिक और थर्माकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बाबत सरकार ने शनिवार को एक अधिसूचना भी जाहीर की। इस अधिसूचना के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक या थर्माकॉल का इस्तेमाल करेगा तो उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना या फिर तीन साल की कैद का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते प्लास्टिक और थर्माकॉल के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये कदम उठाया है।

प्लास्टिक के किन किन सामानों पर है पाबंदी

शादी या जन्मदिन में सजावट के लिए इस्तेमाल किे जानेवाले थर्माकॉल

छोटे पानी की बोटल पर पूरी तरह से पाबंदी

प्लासिटक के कप, प्लेट्स, ग्लास, काटे के चमचे, कटोरी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हन पॉलीप्रॉपीलेन बैग, स्प्रेड शीट्स,

किन किन पर राहत

दुध के लिए 50 मायक्रॉन से मोटी प्लास्टिक लेकिन देना होगा 50पैसे अतिरिक्त चार्ज । हालांकी की थैली वापस करने पर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे।

दवाईयों के लिए इस्तेमाल किये जानेवाले प्लास्टिक , प्लास्टिक सीट्स,

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