राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने एक आदेश में पुलिस से शिकायत से लेकर जांच के विवरण के बारे में बताने का आदेश दिया है। यह आदेश सचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदक को बताने के लिए कहा है।
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डीएनए में छपी खबर के अनुसार , आयोग ने पहले पुलिस को एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसमें वह एक आवेदक को दी जा सकती जानकारी को तय करेगा, ताकि शिकायतकर्ता या पीड़ित को अपनी शिकायत और उसमें होनेवाली जांच के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मिल सके।
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एसआईसी से दिए गए निर्देश उसी पॉलीसी का हिस्सा है जिसमें पुलिस प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जाने के लिए कहा गया था। जिसमें सीसीटीवी फुटेज सहित रिकॉर्ड रखने और बनाए रखने के लिए समय पर भी फैसला किया गया।
धारावी के निवासी अर्चना श्रीवास्तव द्वारा दी गई एक याचिका पर आदेश दिया गया था। अप्रैल 4, 2018 का आदेश अजीत कुमार जैन, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (प्रभारी) द्वारा पारित किया गया था।