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सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ काटने पर लगाई रोक

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ काटने पर लगाई रोक
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आरे में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरे में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट नेमहाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है की अब आरे में कोई भी पेड़ ना काटे जाए। इसके लिए लॉ स्टूडेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने सीजेआई को पत्र सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पुछा है की क्या आरे कॉलनी का इलाका  इको-सेंसटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अब 21 अक्टूबर को  सुनवाई । कोर्ट ने कहा कि पौधों के जीवित बचने की दर का विश्लेषण किया जाए। 

यह मामला मुंबई में बन रहे मेट्रो -3 प्रकल्प में कार शेड को बनाये जाने का है। सरकार चाहती है कि यह कार शेड आरे कॉलोनी क्षेत्र में खाली पड़ी ज़मीन पर बने। लेकिन पर्यावरण से जुडी संस्थाएं, बहुत से ग़ैर सरकारी संगठनों, फ़िल्मी हस्तियों ने इसका विरोध किया है। बीते शुक्रवार को बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने पेड़ों को काटे जाने से रोकने की याचिका को रद्द कर दिया था और इसके बाद शुक्रवार देर रात से ही लगभग 2700 पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया था। 

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