बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ठाणे नगर निगम प्रशासन को दिवा शील में 11 और अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इनमें एक स्कूल भी शामिल है। नगर निगम ने 3 इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। दिवा शील में अवैध इमारतों के संबंध में सुभद्रा टाकले द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 12 जून को कड़ा रुख अपनाया। (thane diva shil illegal building demonstrate)
17 अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई
नगर आयुक्त को आदेश दिया गया कि वे स्वयं दिवा जाएँ और न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अधिकारी की उपस्थिति में 17 अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके बाद अगले दिन से ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई।इस कार्रवाई के बाद, न्यायालय ने एक और याचिका पर सुनवाई की और 4 और इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार, नगर निगम ने सभी 21 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की।
कोर्ट मे सुनवाई
पिछले सप्ताह, फिरोज खान और चंद्राबाई अलीमकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने नगर निगम प्रशासन को 11 और इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।इस संबंध में, एक अधिकारी ने बताया कि 11 में से 3 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। शेष इमारतों के निवासियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
खाली होते ही इन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जिन 11 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, वे 2018 और 2019 के बीच बनी हैं। ये इमारतें 3 से 10 मंजिला हैं। बिल्डर और ज़मीन मालिक रिश्तेदार हैं और उनके बीच विवाद अदालत में चल रहा था।
345 परिवारो पर पड़ेगा असर
इन इमारतों में लगभग 345 परिवार रहते हैं। अवैध इमारत की एक मंजिल पर एक स्कूल भी चल रहा था। स्कूल को खाली करा लिया गया है। शिक्षा विभाग स्कूल के छात्रों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की कार्रवाई कर रहा है।नगरपालिका के इस फैसले से 11 इमारतों में रहने वाले 345 परिवार सड़कों पर आ जाएँगे। इससे पहले, नगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने दिवा शील खान परिसर क्षेत्र में बनी 21 अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शील क्षेत्र में 11 और इमारतों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
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