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बिल्डर ने नही दिया समय पर फ्लैट, जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को दिया पैसा ब्याज मेत लौटाने का आदेश

5.85 लाख बुकिंग राशि भुगतान की तारीख से वसूली तक 8% वार्षिक ब्याज के साथ देने को भी कहा

बिल्डर ने नही दिया समय पर फ्लैट, जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को दिया पैसा ब्याज मेत लौटाने का आदेश
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मुंबई की एक जिला उपभोक्ता आयोग ( Consumer commission) ने एक डेवलपर ( developer)  को रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।  5.85 लाख बुकिंग राशि भुगतान की तारीख से वसूली तक 8% वार्षिक ब्याज के साथ  देने को भी कहा।  फ्लैट कब्जे में देरी के लिए 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये भी देने के लिए कहा है। 

दिनांक 18 नवंबर को आदेश कांदिवली निवासी की शिकायत पर पारित किया गया था, जिसने अपने बेटे के साथ नालासोपारा ( nalasopara)  स्थित एक परियोजना में दो फ्लैट बुक किए थे। 2010-12 के बीच शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने अलग-अलग कुल  बुकिंग राशि के रूप में 3.75 लाख रुपये का भुगतान किया था।  डेवलपर ने एक या दो महीने में फ्लैट सौंपने का वादा किया था।

बाद में, डेवलपर ने 'अप्रत्याशित कठिनाइयों' के कारण कब्जा देने में असमर्थता व्यक्त की। इसके बजाय, शिकायतकर्ता को 5.85 लाख मे एक बड़े फ्लैट की पेशकश की गई थी  क्योंकि सौदा दो फ्लैटों के संबंध में किया गया था  विरार में। 

नई व्यवस्था के अनुसार, शिकायतकर्ता को लगभग  2 लाख रुपये और और बाकी को पहले भुगतान की गई बुकिंग राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। दोनों सौदों में करार तो हुए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।

यह देखते हुए कि डेवलपर अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त था, आयोग ने एकपक्षीय आदेश पारित किया क्योंकि प्रतिवादी के वकील ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया।

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