अगर आप बस में पिछलें दरवाजे से उतरते है तो ये खबर आपके लिए है। बेस्ट में कई बार आपने बस के कंडक्टर को कहते सुना होगा की आगे के दरवाजे से उतरे , बावजूद इसके हम कई बार इस बात को अनसुना कर पिछलें दरवाजे से उतरते है। लेकिन अब अगर आप ऐसा करते है और आपको किसी भी तरह की चोट लगती है तो इसके लिए ना ही तो बेस्ट जिम्मदार होगी और नाही आपको किसी तरह का क्लेम मिलगा।
नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार ट्राइब्यूनल कोर्ट ने 43 वर्षीय महेश शेट्टी ने 10 लाख रुपए का नुकसान भरपाई के उस क्लेम को निरस्त कर दिया जिसमे उसने कहा था की वह बेस्ट की बस से उतरते समय गिरा और उसे इसके लिए बकायदा क्लेम चाहिए।
कोर्ट ने पाया की बस पकड़ने की जल्दबाजी में महेश शेट्टी ने खुद ही छलांग लगा दी और चोट लग गई। इन सब में बेस्ट चालक की कोई गलती नहीं। और इसके लिए महेश को किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नही मिलेगा।
क्या था महेश के आवेदन में
महेश शेट्टी वरली नाका से शितलादेवी मंदिर के बस पर चढ़े थे। जब बस शितलादेवी मंदिर बस स्टॉप पर पहुंचे तो महेश वहा नहीं उतरे। महेश थोड़ा आगे जाकर सिग्नल के पास उतरे , इस दौरान बस से उतरसे समय उन्हे चोट लग गई। जिसपर ट्रीब्यूनल ने ये फैसला सुनाया।