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केंद्र सरकार ने लोकसभा में IPC, CRPC और IEA को बदलने के लिए विधेयक पेश किया

गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया विधेयक

केंद्र सरकार  ने लोकसभा में IPC, CRPC और IEA को बदलने के लिए विधेयक पेश किया
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केंद्र सरकार 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट (IEA)  को प्रतिस्थापित करके देश में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। (Union Government introduces Bill to replace IPC, CRPC and IEA in Lok Sabha)

आईपीसी, जिसे वर्ष 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, 160 से अधिक वर्षों से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल रहा है।इसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1973 की सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और  इंडियन एविडेंस एक्ट  1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

इन विधेयकों को कार्य की अनुपूरक सूची में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तीन विधेयक पेश किए जाने के बाद उन्हें स्टैंड के पास भेज दिया गया। गौरतलब है कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और कानून में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए एक आपराधिक कानून सुधार समिति का गठन किया था।

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