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1 अगस्त से शुरू होगा अनलॉक 3.0, जानें क्या खुलेगा और रहेगा बंद

पहले की तरह इस बार भी स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार बंद रखे गए हैं, इस बार इनकी मियाद बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दी गई है।

1 अगस्त से शुरू होगा अनलॉक 3.0, जानें क्या खुलेगा और रहेगा बंद
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अनलॉक 1.0 और अनलॉक 2.0 के बाद अब सरकार ने अनलॉक 3.0 (unlock 3.0) के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3.0 (unlock start from 1 august) शुरू होने जा रहा है। जिसमें इस बार कन्टेनमेंट जोन (Contentment zone) के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई हैं, लेकिन पहले की तरह इस बार भी स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार बंद रखे गए हैं, इस बार इनकी मियाद बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दी गई है। साथ ही राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पहले की तरह रोक जारी रहेगी।

जानें क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद (What Will Remain Closed and What Will Open unlock 3.0)

1. अनलॉक 3.0 (unlock 3.0) के दिशानिर्देश एक अगस्त से लागू होंगे और कन्टेनमेंट जोन (Contentment zone) में पहले की तरह से अब 31 अगस्त तक लॉकडाउन (lockdown) कड़ाई से लागू रहेगा।

2. अनलॉक 3.0 (unlock 3.0) में कोरोना (Covid-19) के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है, साथ ही इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक जारी करेगा।

3. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि अनलॉक 3.0 में भी पहले की तरह स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

4. अनलॉक 3 में अब रात में लगे कर्फ्यू को हटा दिया गया है, यानी रात्रिकालीन पाबंदी अब रहेंगी।

5. इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागार को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।

6. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी। कार्यक्रम में मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी होगा।

7. अनलॉक 3.0 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर भी 31 अगस्त तक पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।

8. कन्टेनमेंट ज़ोन में जिन क्षेत्रों में ढील दी गयी थी और जिन्हें बंद रखने की अनुमति दी गई हैं, वे अभी भी वैसे ही रहेंगे, हालांकि कुछ ढील दी जा सकती है।

9. पहले की तरह इस बार भी विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या पहले की तरह 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

10. पहले की तरह इस बार भी अंतरराज्यीय यानी राज्यों के अंदर लोगों के आवाजाही और सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही अब भी कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

11. वंदे भारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।

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