कर्फ्यू का पालन न करनेवाले 122 लोगों पर मामला दर्ज


कर्फ्यू का पालन न करनेवाले 122 लोगों पर मामला दर्ज
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राज्य के साथ-साथ पूरे देश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में फिलहाल करो ना बारिश से प्रभावित लोगों की संख्या 110 तक पहुंच गई है राज्य सरकार ने बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया है इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि अत्यावश्यक सेवा होने पर ही हो घरों से बाहर निकले।


राज्य में कर्फ्यू लागू होने के बाद खाली अत्यावश्यक सेवा ही चालू रहेंगी गैलरी सभी सेवाएं बंद कर दी गई है साथ ही बीएमसी ने अत्यावश्यक सेवा देने वाली दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत दी है बीएमसी ने अन्य सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से कर्फ्यू का पालन सख्ती से करने के का आदेश दिया है बावजूद इसके अभी भी कई लोग कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं कृपया का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है मुंबई पुलिस ने अभी तक कुल 122 लोगों पर कर्फ्यू का पालन न करने के खिलाफ मामला दर्ज किया


कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, और यह भीड़ भरे स्थानों में व्यापक रूप से फैल सकती है।  जिसके कारण भीड़ को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सीमा को बंद करने और संचार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।  साथ ही स्कूल कॉलेज, निजी कंपनियों को बंद करने  का आदेश दिया।  पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, यहां तक कि आदेश दिया कि तत्काल सेवा को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहें हालांकि इसके बाद भी कुछ जगहों पर या तो खुले या गुप्त तरीके से दुकानें खोली जा रही थीं।



पुलिस ने अब तक 122 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें मुंबई शहर और उपनगर शामिल हैं।  इनमें 3 लोग शामिल हैं जो घर से संगरोध( होम कोरंटीने)  कर रहे हैं।  इसके अलावा, 16 होटल, 6 पान की दुकान,  53 दुकानें, 18 फेरीवाले,  बिना कारण और यातायात के 10 सार्वजनिक स्थानों पर कुल 122 लोग शामिल थे।  इन सभी को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 की धारा 188 के अनुसार लिया है



कौन सी दुकान खुली रह सकती है


1) बैंक, एटीएम, बीमा संबंधित कंपनी


2) मीडिया


3)टेक्नोलॉजी, इंटरनेट व डाटा सर्व्हिसिंग, दूर संचार व डाक सेवा


4) अत्यावश्यक वस्तुओ की सप्लाई करनेवाली गाड़ियां

 


5) अत्यावशक वस्तू, अन्न और दवाईयों की दुकान



6)अन्न-धान्य बेकरी, किराणा माल, दूध, अंडा,पाव, फल की दुकान


7)पालतू पशुओं के खाने की दुकान


 


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