1993 ब्लास्ट- तो इस वजह से अबू सलेम को नहीं मिली मौत की सज़ा !


1993 ब्लास्ट-  तो इस वजह से अबू सलेम को नहीं मिली मौत की सज़ा !
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मुंबई में हुए 12 मार्च 1993 के बम बलास्ट के 5 आरोपियों की सजा का ऐलान गुरुवार को कोर्ट में किया गया। कोर्ट ने अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद और 2 -2 लाख का जुर्माना लगाया है तो वही ताहिर मर्चट और फिरोज खान को फांसी की सजा दी गई है। एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दिक्की को 10 साल की कारावास की सज़ा दी गई है।

टाडा कोर्ट ने सभी आरोपियों के फैसले को बारी बारी पढ़ते हुए सज़ा का ऐलान किया। इस मामले में पकड़ गए छठे आरोपी मुस्तफा डोसा की पहले ही जेल में 28 जून को हार्टअटैक से मौत हो गई थी।

बम धमाकों में हुई थी 257 लोगों की मौत
12 मार्च 1993 में मुंबई में कई जगह पर हुए 12 ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि करीब 700 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट मामले में 24 साल बाद ये फैसला आया है।

16 जून को करार किया दोषी
स्पेशल टाडा कोर्ट ने 16 जून को अबू सलेम, मुस्तफआ डोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चंट और करिमुल्ला को दोषी करार देते हुए 7 सितंबर जो सजां का ऐलान किया।


25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता अबू सलेम

अबू सलेम के प्रत्यर्पण के समय तत्कालिन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पुर्तगाल सरकार को लिखित रुप से दिया था की प्रत्यर्पण के बाद 25 साल से अधिक उसे जेल में नही रखा जाएगा साथ ही उसे मौत की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। अबू सलेम का 2005 में प्रत्यर्पण हुआ था।


याकूब मेमन को हो चुकी है फांसी
1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा दी गई थी। 30 जुलाई 2015 को याकूब को फांसी दे दी गई ।

10 साल की कैद के बाद भी जेल में रहेगा अबू सलेम

टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को उम्रकैद की सजा दी है। बावजूद इसके अबू सलेम की जिंदगी जेल में बी बीत सकती है। भारत में सज़ा काटने के बाद अबू सलेम को फिर से पुर्तगाल को सौप दिया जाएगा, जहां उसपर पहले से ही नकली पासपोर्ट और अन्य नकली दस्तावेज रखने का मामला चल रहा है। 


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