महाराष्ट्र बैंक घोटाला में फंसे अजित पवार को मिली क्लीन चिट

सिंचाई घोटाले के बाद, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैक घोटाले में पुलिस के एसीबी (ACB) विभाग ने अजित पवार (Ajit Pawar) सहित 69 लोगों को क्लीन चिट दे दी है।

महाराष्ट्र बैंक घोटाला में फंसे अजित पवार को मिली क्लीन चिट
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सिंचाई घोटाले के बाद, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैक घोटाले में पुलिस के एसीबी (ACB) विभाग ने अजित पवार (Ajit Pawar) सहित 69 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। 25,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में अजित पवार और राज्य के 69 अन्य नेता मुश्किल में थे।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष सहित एनसीपी (NCP) के मुखिया शरद पवार (Sharad Pawar), अजित पवार, दिलीपराव देशमुख, ईश्वरलाल जैन, जयंत पाटिल, शिवाजीराव नलावडे, शिवसेना के आनंदराव अडसुल, राजेंद्र शिंगने और मदन पाटिल शामिल हैं। अपराध दर्ज होने पर केवल एक सनसनी थी। चुनाव के लिए इन मामलों को दाखिल करना एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। नेताओं पर अवैध रूप से ऋण आवंटित करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा है कि इसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपये है। सहकारी बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद, सहकारी चीनी कारखानों को ऋण स्वीकृत किए गए थे।

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ईडी ने ऋणों के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को जिम्मेदार ठहराया है। ईडी (ED) ने यह भी कहा कि बीमार पड़ने के बाद गलत तरीके का फायदा उठाने के लिए सहकारी चीनी मिलों को बहुत कम कीमत पर बेचा गया। ईडी ने यह भी दावा किया कि सहकारी चीनी कारखानों को कुछ राजनेताओं के करीबी रिश्तेदारों को बेच दिया गया था।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने बहुत ही मनमाने ढंग से ऋण आवंटित किया था। परिणामस्वरूप, बैंक को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। अन्ना हजारे ने तीन साल पहले इस मामले में याचिका दायर की थी। इस संबंध में एक जांच समिति भी नियुक्त की गई। जांच समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, अदालत ने अंततः 31 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने का आदेश दिया था। अजित पवार के साथ, विजय सिंह मोहित पाटिल और शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल को भी बुक किया गया था। लेकिन अब जब ईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो उसमें शरद पवार के नाम का भी उल्लेख किया गया है।

हालांकि, एसीबी (ACB) ने अब इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है। इससे पहले, एसीबी ने सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों को बंद करने की मंजूरी दी थी। एसीबी ने अदालत में दावा किया था कि इन सभी मामलों का अजीत पवार से कोई लेना-देना नहीं है।

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