कोर्ट की भी नहीं सुनती एसीबी !


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मुंबई - ब़ॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2009 को एक जजमेंट पास करते हुए एसीबी को निर्देश दिया था की वो एसीबी को मिलनेवाली हर शिकायत पर खुद कार्रवाई करे । इसके बावजूद भी एसीबी ने अपने पास आनीवाली शिकायतों को अलग अलग विभाग में भेज दिया । एक आरटीआई के जरिये ये बात सामने आई है । आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसीबी ने 1 जनवरी 2014 से 13 जुलाई 2016 तक 4603 शिकायतों को अलग अलग विभाग को दे दिया है । इतना ही नही , पिछलें 10 सालों में एसीबी सिर्फ 4 लोगों को ही सजा दिला पाई है । तांजुब्ब की बात ये है की एसीबी के पास आनेवाली शिकायतों मे से केवल 1 प्रतिशत केस मे ही एफआईआर दर्ज होती है ।

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