शहर की अदालत ने मंगलवार को महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास पैदल चलनेवाले एक युवक पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी ड्राइवर चैत्य अदानी को जमानत दे दीगिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अडानी को 15,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस ने कहा कि सोमवार की रात, आरोपी चालक ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी खी, जिसकी पहचान राजेंद्र प्रसाद राम के रूप में हुई, जो पेशे से कारपेंटर था।
कार से नियंत्रण खोया
मर्सिडीज कार चला रहे अडानी वॉल्वो बस से आगे निकल रहे थे, जबकि राम पैदल चल रहे थे। चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और राम को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मर्सिडीज पास की एक दीवार से जा टकराई। पुलिस ने कहा कि राम को पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
मृतक राजेंद्र प्रसाद राम अंधेरी में रहता था और ताड़देव में अपनी नौकरी कर रहा था। रात में हर रोज की तरह काम खत्म कर अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हे जोरजार टक्कर मार दी। चैतन्य अदानी हिरा व्यापारी ललित अदानी का बेटा है।
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