सीबीआई की विशेष अदालत में आज अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले की सुनवाई हुई। जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर लगा था। आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सूरज पंचोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। (Actor Sooraj Pancholi acquitted in Jiah Khan suicide case)
सीबीआई की विशेष अदालत में जिया खान आत्महत्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई। 20 अप्रैल को जस्टिस एएस सैयद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट ने आज अंतिम फैसला सुनाया है. करीब 10 साल बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है और अभिनेता सूरज पंचोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "सबूतों के अभाव में सूरज दोषी साबित नहीं हुआ है।" विशेष न्यायाधीश एएस सैयद ने मामले में सबूतों की कमी को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
जिया खान की मां ने लगाए थे आरोप
जिया की मां राबिया खान ने सूरज पंचोली पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि लड़की को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
राबिया खान के मुताबिक जिया की हत्या सुसाइड नहीं थी। 3 जून 2013 को 25 साल की जिया की लाश उनके जुहू वाले घर में मिली थी। राबिया ने सूरज के खिलाफ मुंबई की कोर्ट में केस किया था। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर सूरज को गिरफ्तार भी कर लिया था।
उसके बाद 10 साल तक जांच चलती रही। इस मामले में सीबीआई ने दखल दिया था। अब एक दशक बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और सूरज पंचोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
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