कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर दर्ज हुए केस होंगे रद्द

कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसके तहत प्रशासन ने कुछ नियम बनाये थे। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य किया गया था,

कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर दर्ज हुए केस होंगे रद्द
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कोरोना महामारी (corona pandemic) के दौरान लॉकडाउन (lockdown) घोषित किया गया था, जिसके तहत प्रशासन ने कुछ नियम बनाये थे। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य किया गया था, और नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया था।

लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन करते हुए पाए गए लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किए गए थे। अब उसी केसों के बारे में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh)ने घोषणा की है कि, राज्य सरकार नियमानुसार, न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी केसों को रद्द करेगी।

अनिल देशमुख ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर इसी बात का उल्लेख किया है।

राज्य में मार्च महीने में कोरोना संकट बढ़ने के बाद, कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए गए थे। जिसकेे तहत सोशल डिस्टेंस (social distance) का पालन करने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने सहित अन्य निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे।

हालांकि, कई नागरिको द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया। जिसके बाद कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। पुलिस ने मुंबई में घोषित लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 56,872 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे।

इसके अलावा पुलिस ने बिना काम मे बाहर घूमते हुए लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया साथ ही बंदोबस्त के दौरान कुछ इलाकों में पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई।जिनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की।

ऐसे कुल मामलों में पुलिस ने कुल 56,872 मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही 22,536 लोगों को पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया गया। और 25,872 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया है। पुलिस के मुताबिक, अब भी 8737 लोगों की तलाश की जा रही है।

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