अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक कस्टडी

ईडी ने कोर्ट ने अनिल देशमुख के कस्टडी की मांग की थी

अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक कस्टडी
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100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ( anil deshmukh) को 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट ने अनिल देशमुख के कस्टडी की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने  पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को  6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सोमवार सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ऑफिस पहुंच गए थे जिसके बाद ED ने 12 घंटे की पुछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था।  

 देशमुख को ED ने 5 बार पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ED ऑफिस पहुंचे थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते।पिछले हफ्ते देशमुख की उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ED के समन को रद्द करने की मांग की थी।

हाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज कर रही है। वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था।

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