हसीना पारकर की संपत्ति जब्त

जल्द ही इस फ्लैट की नीलामी की जाएगी।

हसीना पारकर की संपत्ति जब्त
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अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से संबंधित मुंबई के एक फ्लैट को तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (SAFEMA) के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। जल्द ही इस फ्लैट की नीलामी की जाएगी। साल 2014 में हसीना पारकर का निधन हो गया था। नागपाड़ा के गार्डन हॉल में स्थित इस घर पर कार्रवाई की गई है।

यह कार्रवाई तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (SAFEMA) के तहत की गई है। 2014 में हसीना पारकर की मौत के बाद उसका छोटा भाई इकबाल वहां रहता था। 2017 में ठाणे ट्रिब्यूनल टीम ने इकबाल को फिरौती मामले में गिरफ्तार किया।SAFEMA अधिनियम की धारा 68 एफ के तहत तस्कर के रिश्तेदारों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। इस कार्य को सीधे द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन किया जाता है।

पारकर की मौत के बाद उसके बच्चो ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दाउद की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद के परिवार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस संपत्ति पर रौनक अफरोज होटल, डांबरवाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस भी शामिल है। सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने 11.58 करोड़ रुपये देकर इस संपत्ति का मालिकाना हक लिया था।

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